साल 2019 में निचली अदालत ने 4 आरोपितों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन अब राजस्थान हाई कोर्ट ने साल 2008 में हुए जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने 28 अपीलों पर सुनवाई करते हुए सभी लोगों को बरी किया है।
13 मई 2008 को जयपुर के परकोटे में 8 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 73 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 घायल हुए थे। कोर्ट ने बम धमाकों के दोषियों को 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी। इस मामले में 24 गवाह बचाव पक्ष ने पेश किए थे, जबकि सरकार की ओर से 1270 गवाह पेश हुए थे। सरकार की ओर से वकीलों ने 800 पेज की बहस की थी। कोर्ट ने 2500 पेज का फैसला सुनाया था। तभी से चारों आरोपी जेल में बंद हैं।
हाईकोर्ट ने एटीएस के लिए कहा कि उसने भरोसे लायक सुबूत नहीं दिए। सबूत कांट छांट कर पेश किए हैं। लिहाजा मामले में कोर्ट ने सभी सुबूत खारिज कर दिए। हाईकोर्ट ने जयपुर ब्लास्ट केस के जांच अधिकारी को भी अदालत में बुलाया। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में पहले निचली अदालत ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी।
बता दें कि धमाकों का ये सिलसिला शाम 7 बजकर 20 मिनट से शुरू हुआ था। सबसे पहले विस्फोट से लेकर आखिरी आठवें विस्फोट तक कुल 16 मिनट का समय बीता था। एक और नौवां विस्फोट भी हो जाता अगर, वक्त पर नौवें बम को डिफ्यूज न कर दिया गया होता। उस दिन की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट में 71 लोग मारे गए और 185 लोग घायल हो गए थे।