सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई है। उनकी स्वार टांडा सीट पर फिर चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा सचिवालय के तरफ से अधिसूचना जारी कर बताया गया की स्वार टांडा सीट रिक्त कर दी गई है। अब चुनाव आयोग इस सीट पर दोबारा चुनाव कराएगा।
मुरादाबाद की MP-MLA कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सोमवार को शाम करीब 5 बजे दोषी ठहराया था। इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। फिर सजा के सवाल पर सुनवाई हुई थी।
अब्दुल्ला खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2008 के एक मामले में सजा सुनाई थी। साल 2008 में मुरादाबाद के थाना छजलैट क्षेत्र में पुलिस द्वारा की जा रही कार चेकिंग के विरोध में रास्ता जाम किए जाने, बलवा करने के आरोप में आजम खान और अब्दुल्ला खान को सजा सुनाई गई।
अब्दुल्ला आज़म अपने पिता आज़म खान की श्रेणी में शामिल हो गए, जिन्हें अक्टूबर 2022 में भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कानून के जानकारों के मुताबिक, पिता-पुत्र की जोड़ी के पास उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 60 दिनों का समय होगा।
अब्दुल्ला आजम उप्र के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो दो बार विधायक बने और लगातार दोनों ही बार उन्हें अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ा। वर्ष 2020 में भी उम्र के फर्जी प्रमाणपत्र लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव को रद्द करते हुए अब्दुल्ला को अयोग्य घोषित कर दिया था।
बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘ऐसी सजा की तारीख से’ अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी।