गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने के अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी को NIA कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने ये सजा सुनाई। मुर्तजा पर आरोप है कि उसने मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था।
गौरतलब है कि चार अप्रैल को गोरखनाथ चौकी के मुख्य आरक्षी विनय कुमार मिश्र ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि वह मंदिर के गेट नंबर एक का सुरक्षा प्रभारी था। तभी अचानक आरोपी ने बांके से PSC के सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला कर हथियार छीनने की कोशिश की।
गोरखनाथ मंदिर हमले की घटना में रिकार्ड 60 दिनों की न्यायिक जांच में अहमद मुर्तजा अब्बासी को NIA कोर्ट ने आईपीसी की धारा 121 में मौत की सजा और 307 IPC में आजीवन कारावास की सजा का एलान किया। इस मामले की जांच करते हुए NIA को पता चला कि गोरखनाथ मंदिर का हमलावर नेपाल भी गया था।
इस मामले में आरोपी मुर्तजा के पिता ने मीडिया बातचीत करते हुए बताया था कि उसका बेटा मानसिक रूप से बीमार है। वो स्टेबल नहीं है और अकेला नहीं रह सकता है। मुर्तजा के पिता ने कहा था कि बचपन से ही वो बीमार था जिसको हम नहीं समझ पाए लेकिन 2018 में आते-आते इस बीमारी ने भयानक रूप ले लिया।