पाकिस्तान के लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत ने आगजनी, पुलिस के खिलाफ हिंसा, तोड़फोड़ और जिले शाह हत्या से संबंधित तीन मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को अंतरिम जमानत दे दी। पाकिस्तान के मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तीन मामलों में अंतरिम जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।
पूर्व पाकिस्तानी PM ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा, आज हम अपने संवैधानिक इतिहास में एक अहम मोड़ पर खड़े हैं, जहां हम तुर्किये जैसा हो सकते हैं या एक और म्यांमा बन सकते हैं। हर किसी को यह फैसला करना चाहिए कि क्या वे उनकी पार्टी की तरह संविधान, कानून का शासन और लोकतंत्र के साथ हैं; या एक भ्रष्ट माफिया, जंगल राज और फासीवाद के साथ हैं।
पिछले दिनों कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। पिछले महीने मार्च में इस्लामाबाद पुलिस उनके जमना आवास पर पहुंच गई थी, लेकिन इमरान खान घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस बैरन ही वापस लौट गई थी। पुलिस की कार्रवाई पर इमरान खान भड़क गए। उन्होंने कहा कि घर पर उनकी पत्नी बुशरा बेगम अकेली हैं। आखिर किस कानून के तहत लाहौर पुलिस यह अभियान चला रही है।
इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का दावा किया था कि सरकार ने उन्हें मारने की साजिश रची थी। इमरान ने कहा था कि उनका मानना है कि सरकार ने उन्हें मारने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने कोई सबूत नहीं पेश किया।