दिल्ली में बाइक टैक्सी की सवारी लेने वालों के लिए बुरी खबर है क्योंकि अब दिल्ली में बाइक टैक्सी को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने दोपहिया टैक्सी पर रोक लगाई है। हालांकि सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी। दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाई थी।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस मामले याचिका दाखिल की थी, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें दिल्ली सरकार के फैसले हाई कोर्ट ने नकारते हुए नई नीति न बनने तक बाइक सर्विस को जारी रखने का आदेश दिया था, जिसपर कोर्ट ने रोक लगाई।
उबर के वकील की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट पूछा कि अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या इसका इंश्योरेंस दिया जाता है। इस पर उबर की ओर से कहा गया कि कंपनी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देती है। कोर्ट ने कहा कि यह सही नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली सरकार जब तक इस पर कोई पॉलिसी नहीं लेकर आती राजधानी में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध रहेगा।
उबर ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में दिल्ली में बाइक टैक्सी के 35000 से अधिक ड्राइवर हैं। उन्होंने बताया कि बाइक टैक्सी ही उनके जीवन यापन का जरिया है। यही नहीं बाइक चलाने वाले और बाइक का इस्तेमाल बाइक टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने वाले दोनों लोगों के लिए यह जरूरी है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दिया है तो दिल्ली में अब ओला, उपर, रैपिडो समेत अन्य बाइक टैक्सियों के परिचालन पर रोक लग जाएगा।