नई दिल्ली : कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की मार झेल रहा देश आज से Unlock-1 हो रहा है। पिछले दिनों गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को फिर से शुरू करने की इजाजत दी गई है।
कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया। सरकारी नियमों के अनुसार, लोगों को अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी। वहीं, अधिकांश राज्यों में भी लॉकडाउन 5 को एक जून से 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
लेकिन, तमाम तरह की पाबंदियों में सख्ती के साथ ढील भी दी गई है। लोगों की आवाजाही और दुकानों व बाजारों को खोलने के लिए आंशिक रूप से प्रतिबंध हटा दिया है। हालांकि, कोरोना वायरस कंटेमनेंट क्षेत्र में पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी।
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उत्तर प्रदेश: यूपी सरकार ने लॉकडाउन-5 के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए जून से प्रदेश के अंदर अंतरजनपदीय बस सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सभी बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। सभी धार्मिक स्थल 8 जून से खुल सकेंगे।
एक जून से 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन-5 के संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने रविवार को शासनादेश जारी किया। ये अनुमतियां मास्क, सैनिटाइजेशन का कड़ाई से पालन करने के निर्देशों के साथ दी गई हैं।
हिदायतों का पालन न करने पर कड़ा जुर्माना वसूला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट अन्य अतिथि सत्कार सेवाएं और शापिंग माल भी 8 जून से खुल सकेंगे।
बिहार: कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में 8 जून से कई आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां शुरू होंगी। लॉकडाउन-4 की समाप्ती के आखिरी दिन गृह विभाग ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को बिहार में हू-ब-हू लागू करने का आदेश जारी कर दिया।
लॉक डाउन को सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दिया गया है। बाकी जगहों पर मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। पूजा-पाठ भी होगी। हालांकि शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय जुलाई में लिया जायेगा।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने केन्द्र के गाइडलाइन को लागू करने का आदेश रविवार को जारी कर दिया।
पश्चिम बंगाल: सरकार ने सभी धर्मों के पूजा स्थलों को सोमवार से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है, पर धार्मिक संस्थानों ने रविवार को कहा कि उन्हें और समय की जरूरत है, जिससे वे श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कर सकें।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जून से सभी धार्मिक संस्थानों को खोलने की घोषणा की थी। हालांकि एक शर्त भी है कि एक बार में सिर्फ 10 लोग ही अंदर जा सकते हैं।
कर्नाटक: कर्नाटक सरकार ने निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से छूट देने का रास्ता साफ करते हुए रविवार को लोगों व सामान की राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय आवाजाही पर लगी रोक हटा दी।
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए गृह मुख्य सचिव टी एम विजय भास्कर ने तत्काल प्रभाव से एक आदेश जारी किया जो 30 जून 2020 तक लागू रहेगा।
राजस्थान: राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 5 के लिए जारी दिशानिर्देश के तहत एक जून से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है।
हालांकि, निजी कार्यालयों में जहां तक संभव हो घर से काम करने को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। मॉल, होटल, रेस्तरां, क्लब हाउस (स्पोर्ट्स सुविधाओं के अतिरिक्त) तथा सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
महाराष्ट्र: राज्य सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। रविवार को जारी निर्देश में मॉल को छोड़कर सभी बाजार, बाजार क्षेत्रों व दुकानें को पांच जून से सम-विषम आधार पर खोलने की अनुमति होगी।
सभी निजी कार्यालयों को आठ जून से दस फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति है। वहीं, अन्य कर्मचारी घर से ही काम करेंगे।
तमिलनाडु: तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को काबू में करने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है।
हालांकि सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सुविधा को आंशिक रूप से बहाल करने और कार्यस्थल पर अधिक कर्मियों की मंजूरी देने समेत कुछ ढील दी गई है। लेकिन चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेंगलपेट जिलों में बसें नहीं चलाई जाएँगी ।
केरल: केरल सरकार 1 जून से स्कूली छात्रों के लिए वर्चुअल कक्षाएं शुरू करेगी। कक्षा सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक चलेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक 1 से 12 तक के छात्रों के लिए कक्षाएं चलेंगी।
जिन छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सुविधाओं का अभाव था और जिनके पास था, उस श्रेणी में दो लाख से अधिक छात्रों की पहचान की गई है।
गुजरात: सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाते हुए सोमवार से पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की है। कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र के बाहर सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है।
राज्य परिवहन की बसों को 60% यात्री क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहनों पर चालक और एक सवारी ही बैठ सकेंगे।
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जम्मू-कश्मीर: प्रशासन ने रविवार को लॉकडाउन की अवधि आठ जून तक बढ़ा दी। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों पर अमल करने से पहले संघ शासित क्षेत्र में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की ताजा समीक्षा करने की आवश्यकता है।
मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी कर कहा कि लॉकडाउन के संबंध में 19 और 24 मई को जारी किये गए दिशा-निर्देश आठ जून तक लागू रहेंगे।