नई दिल्ली : टूलकिट केस में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है.
कोरोना काल में कथित टूलकिट का मामला संबित पात्रा ने उठाया था, इसके विरोध में कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दी थी.
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19 मई को कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने रमन सिंह और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी, इस मामले में रायपुर पुलिस ने रमन सिंह से पूछताछ की थी, संबित पात्रा को भी समन जारी किया था.
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 505 (1) (बी) (भय पैदा करने के इरादे से अफवाह फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया था.
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कांग्रेस ने एआईसीसी अनुसंधान विभाग का ‘फर्जी’ लेटरहेड बनाने और ‘झूठी एवं मनगढंत’ सामग्री छापने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी, वहीं बीजेपी का कहना था कि टूलकिट के जरिए कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी और देश की छवि खराब करने की कोशिश की.