पंजाब के फरीदकोट जिले की एक अदालत ने 2015 के कोटकपुरा गोलीबारी मामले में पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। हालांकि अदालत ने मामले में सुखबीर बादल के पिता और पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल को राहत दे दी है।
14 मार्च को फरीदकोट अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दलील सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के फैसले के बाद सुखबीर बादल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, हालांकि उनके सामने हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा हुआ है।
गौरतलब है कि फरीदकोट की अदालत द्वारा कोटकपूरा गोलीकांड में पेश चार्जशीट पर सुनवाई के बाद पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल और पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल समेत पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी के अलावा 5 पुलिस अधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए 23 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया गया है।
चार्जशीट में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद कोटकपूरा फायरिंग मामले और उसके बाद हुई हिंसा के लिए भी आरोपी बनाया गया है, जिसमें पुलिस बल पर ज्यादती का आरोप लगाया गया था, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी।