- शरणार्थी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली, 29 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) के साथ पंजीकृत रोहिंग्या सहित शरणार्थियों और शरण चाहने वालों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने को ले कर केंद एवं अन्य राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
जस्टिस डीवाई चांदछोड़ और जस्टिस एएस बोपना की बेंच ने वकील फैजल अब्दाली की याचिका पर केंद्र और अन्य राज्यों से जवाब मांगा है।
ये भी देखें:जानिए फ़िल्म अंतिम पर किया बोले सलमान खान
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट उमय्या शुक्ला द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के तहत शरणार्थियों के साथ-साथ अन्य नागरिकों को भी खाद्य सुरक्षा का अधिकार है। वैश्विक महामारी के बाद लगाए गए “लॉकडाउन” के बाद इन प्रवासियों की नौकरी चली गई। उनके लिए दो रोटियां संभालना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी मदद की जानी चाहिए।
याचिका में दावा किया गया है कि पिछले साल जनवरी तक 210,201 शरणार्थी और शरण चाहने वाले भारत में रह रहे थे। इनमें से ज्यादातर श्रीलंका और तिब्बत से हैं। शरणार्थियों में अफगान, रोहिंग्या, इराकी आदि शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में 17,000 शरणार्थी और शरण चाहने वाले रह रहे हैं।
ये भी देखें:यूपी चुनाव: चंद्रशेखर और अखिलेश के मिलने से कैसे पश्चिमी यूपी में गेमचेंजर हो जाएगी सपा?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) के साथ पंजीकृत रोहिंग्या सहित शरणार्थियों और शरण चाहने वालों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने को ले कर केंद एवं अन्य राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
जस्टिस डीवाई चांदछोड़ और जस्टिस एएस बोपना की बेंच ने वकील फैजल अब्दाली की याचिका पर केंद्र और अन्य राज्यों से जवाब मांगा है।