वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद रहे सुब्रमण्यन स्वामी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। स्वामी को दिल्ली स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वामी को आने वाले छह हफ्ते के भीतर बंगले को खाली करके उसे संबंधित अधिकारियों को सौंपने का आदेश दिया है।
केंद्र से पेश हुए एएसजी संजय जैन ने अदालत से कहा कि स्वामी का दिल्ली में एक घर है, जहां वह शिफ्ट हो सकते हैं और सुरक्षा एजेंसियां वहां उनकी सुरक्षा मुहय्या कराने के लिए हर से कोशिश करेगी और बेहतर कदम उठाएंगी। स्वामी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता पेश हुए और तर्क दिया कि सुरक्षा खतरे को ध्यान में रखते हुए पूर्व सांसद के साथ हर समय सुरक्षा कर्मियों को समायोजित करने के लिए घर की आवश्यकता है।
गौरतलब है कि राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल 2022 में समाप्त होने पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुरक्षा के खतरे को देखते हुए बंगले के दोबारा आवंटन की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।
वहीं, केंद्र सरकार ने स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि बंगले में अन्य मंत्रियों और सांसदों को आवंटित करने की आवश्यकता है। ऐसे में उन्हें बंगला खाली कर देना चाहिए।