भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमे में रामपुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। रामपुर कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। आजम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। अब दोपहर बाद तीन बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगी।
हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है।
इससे पहले आजम खां ने फैसले की तारीख टालने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। उनकी ओर से कहा गया था कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए फैसले की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। कोर्ट ने उनकी दलील खारिज कर दी थी। मिलक कोतवाली में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने पर यह मामला दर्ज किया गया था।
माना जा रहा है कि अगर आजम खान के खिलाफ 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी विधानसभा सदस्यता चली जाएगी। आजम खान तीन मामलों में दोषी करार दिए गए हैं। अब दोपहर बाद 3 बजे होने वाले सजा के ऐलान पर हर किसी की नजर टिकी हुई है।