केरल के पत्रकार सिद्दकी कप्पन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मनी लांड्रिंग केस में कोर्ट ने उन्हें राहत दी। कप्पन दो साल से जेल में बंद थे। UAPA के साथ दूसरे मामलों में उन्हें सप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई थी, लेकिन ईडी के इस केस की वजह से वो जेल में ही बंद थे।
अक्टूबर में इस मामले में लखनऊ की एक अदालत के सिद्दीकी कप्पन को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद सिद्दीकी कप्पन ने हाई कोर्ट का रुख किया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सिद्दीकी कप्पन जेल से रिहा हो जाएगा।
कप्पन पर गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम, आईटी अधिनियम, भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। उस वक्त कप्पन कथित रूप से हाथरस में लड़की के साथ गैंगरेप और मर्डर की घटना को कवर करने जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कप्पन को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में जमानत के लिए आवेदन करने की भी छूट मिल गई थी।
बता दें कि सितंबर, 2020 को सामूहिक बलात्कार का शिकार एक लड़की की घटना के 15 दिन के अंदर दिल्ली के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। कप्पन हाथरस जा रहे थे, क्योंकि लड़की का उनके गांव में आधी रात को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसके विरोध में भाजपा की राज्य सरकार की कड़ी निंदा हुई।