नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘शिवलिंग पर बैठा बिच्छू’ कहने के लेकर दर्ज मानहानि केस में शशि थरूर को अपने खिलाफ जारी वारंट पर स्टे मिल गया है। अदालत ने गुरुवार को थरूर के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगाते हुए उनको स्टे दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को थरूर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। मामले की सुनवाई में पेश न होने के चलते शशि थरूर खिलाफ ये वारंट जारी किया गया, दो दिन बाद अदालत से उनको इस पर स्टे मिल गया।
क्या था शशि थरूर का बयान
कांग्रेसी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा था- ‘प्रधानमंत्री उस बिच्छू की तरह हैं, जो शिवलिंग पर बैठा है। जिसे हाथ से भी हटाया नहीं जा सकता है। और चप्पल से भी नहीं मारा जा सकता है।’ इस बयान के बाद शशि थरूर की इसके लिए काफी आलोचना भी हुई थी।
दो दिन पहले ही जारी हुआ था वारंट
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 नवंबर को ही शशि थरूर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था जिस पर आज रोक लगी है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव बब्बर के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर ही कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था।