नई दिल्ली : यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे SC ने खारिज कर दिया.
एसए बोबडे ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई रिसर्च नहीं की है, याचिकाकर्ता ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है, NCRB के आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधिक मामले यूपी में ज्यादा हैं.
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तमिलनाडु के रहने वाले वकील सीआर जयासुकिन ने SC में याचिका दाखिल की थी, इस याचिका में हाथरस मामले का हवाला देते हुए कहा गया कि यूपी में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए.
SC ने सुनवाई के दौरान नाराज होते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि ज्यादा बहस करेंगे तो भारी जुर्माना लगाएंगे, सीआर जयासुकिन ने अपनी याचिका में कहा था कि हाथरस में युवती के साथ क’थित दुष्क’र्म और ह’त्या के मामले को लेकर देशभर में आ’क्रोश है.
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मामले को लेकर देश में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं, हाथरस में गैंग’रेप की शिकार 20 साल की युवती की 29 सितंबर, 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी.
इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, हैवा’नियत की हदें पार करने वाली यह घटना यूपी के हाथरस में 14 सितंबर को हुई थी.