मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य की जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आप नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले अदालत ने बुधवार को फैसला स्थगित करते हुए कहा था कि अभी फैसले की कॉपी तैयार नहीं है।
दरअसल, पहले जमानत पर फैसला 16 नवंबर को सुनाया जाना था लेकिन 16 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तीन आरोपियों में से एक आरोपी का आदेश अभी नहीं लिखा गया है। इस मामले में सभी तीन आरोपियों की जमानत पर एक साथ फैसला सुनाना है। फैसला लिखवाने और टाइप करवाने में समय लगेगा। इसलिए कोर्ट ने फैसले को गुरुवार दोपहर तक टाल दिया था।
वहीं हाल ही में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता एवं मंत्री सत्येंद्र जैन को ‘‘विशेष सुविधाएं” मुहैया कराने में संलिप्तता के आरोप में तिहाड़ जेल के एक अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। ईडी ने कोर्ट में अर्जी लगाकर आरोप लगाया था कि जेल प्रशासन की मिलीभगत से सत्येंद्र जैन को अतिरिक्त सुविधाएं मिल रही हैं। सत्येंद्र जैन का मसाज करते हुए वीडियो भी कोर्ट को दिखाया गया था। तिहाड़ जेल नंबर 7 के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरी जेलों में ट्रांसफर किया गया।