एक तरफ जहां देश के 3 राज्यों में सरकार बनाने के चलते कांग्रेस के लिए खुशी की खबरें सामने आ रही है। वहीं आज कांग्रेस के लिए एक बड़ी खबर भी सामने आई है। दरअसल साल 1984 के सिख विरोधी दं#गों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इस फैसले के तहत कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें इस महीने की 31 तारीख से पहले सरेंडर करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि साल 1984 के सिख दं#गों के दौरान सज्जन कुमार पर दं#गा भड़काने के आरोप लगाए गए थे। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया है। दरअसल इससे पहले दिल्ली की एक निचली अदालत ने साल 2013 में उन्हें बरी कर दिया था।
आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार के साथ साथ तीन अन्य दोषी कैप्टन भाग मल गिरधारी लाल और कांग्रेस के पार्षद बलवान खोखर की उम्र कैद की सजा को भी बरकरार रखा है। इसके साथ दो दोषियों की सजा 3 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। इस मामले में अभियोजन के वकील एचएस फुल्का और अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है।

उनका कहना है कि सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को वह मौत की सजा दिलाना चाहते हैं और इसके लिए उनके द्वारा जो जं#ग लड़ी जा रही है। उसे बरकरार रखेंगे इसके साथ उन्होंने गांधी परिवार को भी जेल पहुंचाने की बात कही है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि साल 1947 के बंटवारे के समय कई लोगों का क#त्लेआम किया गया था। और इसके 30 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसी ही त्रासदी घटी थी। जिसने दिल्ली को दहला कर रख दिया।