महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है। इस संबंध में राजभवन की तरफ से एक प्रेस-रिलीज भी जारी कर दी गई है। राज्यपाल ने कहा है कि चूंकि प्रदेश में संवैधिनक रूप से सरकार बनने के आसार नहीं है। लिहाजा, धारा 356 (राष्ट्रपति शासन) लागू किया जाए।
उधर, राष्ट्रपति शासन लागू करने के खिलाफ शिवसेना के सुप्रीम कोर्ट जाने की खबर है। शिवसेना के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की है कि उनकी याचिका पर आज ही सुनवाई की जाए। शिवसेना महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को भी चुनौती देने के लिए दूसरी याचिका तैयार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अभी तक शिवसेना के वकीलों को ये नहीं बताया है कि उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई का फैसला लिया गया है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना ने अपनी याचिका में मांग की है कि राज्यपाल के उस आदेश को रद्द किया जाए जिसमें उन्होंने शिवसेना को समर्थन पत्र जमा करने के लिए तीन दिनों का समय देने से इनकार किया था। शिवसेना ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट गर्वनर को आदेश दे कि शिवसेना को समर्थन जुटाने के किये पर्याप्त समय दिया जाए। शिवसेना ने अपनी याचिका में ये भी कहा कि राज्यपाल के उस आदेश को रद्द किया जाए जिसमें उन्होंने सरकार बनाने के लिए शिवसेना के क्लेम को खारिज कर दिया था। शिवसेना की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं।