नई दिल्ली: दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदार मंदिर फिर से बनाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि इस स्थान पर दोबारा मंदिर नहीं बन सकता।
कोर्ट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के साथ बैठक कर मंदिर के लिए संभावित वैकल्पिक स्थान तय करें। कोर्ट ने इसके बाद ही कोई आदेश पारित करने की बात कही। कोर्ट ने सलाह करने के बाद मंदिर के लिए दूसरी जगह तलाशने को कहा। कोर्ट ने कहा कि हम धरती पर मौजूद हर किसी की भावनाओं का सम्मान करते हैं।
पीठ ने शुक्रवार को कहा कि अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल भी मामले में पेश हो रहे हैं और सभी पक्ष मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए बेहतर स्थान चुनने को लेकर एक सर्वमान्य समाधान के लिए चर्चा कर सकते हैं।
पीठ ने कहा, ‘आप एक सर्वमान्य समाधान तलाशें और हमारे पास दोबारा आएं। हम किसी भी दिन आदेश पारित कर देंगे। हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं लेकिन हमें कानून का पालना करना होगा।’ अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को तय की है।