प्रदूषण: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
नई दिल्ली, 29 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के ‘खतरनाक’ स्तर के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (संसद और उसके आसपास की परियोजनाओं) पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है।मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की पीठ जस्टिस डीवाई चंद्र चौधरी और जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को केंद्र सरकार से जल्द जवाब मांगा।
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दिल्ली में प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता आदित्य दुबे के वकील विकास सिंह ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य जारी रखने समेत कई मुद्दे उठाए. उन्होंने कहा कि प्रदूषण रोधी उपायों के तहत निर्माण कार्य पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के बावजूद सेंट्रल विस्टा परियोजना पर निर्माण कार्य चल रहा था. इससे नाराज पीठ ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तशर मेहता से जवाब मांगा।
पीठ ने केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों को भी इस प्रदूषण आपातकाल से निपटने के लिए जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए फटकार लगाई, अन्यथा उन्हें दंडित किया जाएगा.अन्यथा स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन नहीं किया जाएगा.
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के ‘खतरनाक’ स्तर के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (संसद और उसके आसपास की परियोजनाओं) पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है।मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की पीठ जस्टिस डीवाई चंद्र चौधरी और जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को केंद्र सरकार से जल्द जवाब मांगा है।
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब काफ़ी ख़राब है लोगों को बढ़ते प्रदूषण की वजह से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।