अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, विवादित जगह ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही मुसलमानों को मस्जिद के लिए अलग से पांच एकड़ जमीन दी जाएगी। विवादित ढांचे की जगह पर ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर बनाई जाएगी।
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कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में पांच एकड़ जमीन दी जाएगी। यह फैसला राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर लेंगे।
मस्जिद के लिए वैकल्पिक जगह देने का आदेश, विवादित जगह केंद्र सरकार के पास रहेगी
कोर्ट ने मस्जिद के लिए वैकल्पिक जगह देने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने विवादित जगह को केंद्र सरकार के पास रखी जाएगी। मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देना का कोर्ट ने आदेश दिया है।
अयोध्या भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ये हैं बड़ी बातें:
- अयोध्या की विवादित जगह केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी
- केंद्र इस जगह मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन करे। ट्रस्ट मंदिर बनाने के नियम 3 महीने में तय करें
- विवादित जगह पर रामलला विराजमान का कब्जा तब तक जब तक शांति और सौहार्द्र कायम रहे
- शांति और सौहार्द कायम रखने की जिम्मेदारी सरकार की
- मुसलमानों को अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक जगह पर 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। यह जमीन केंद्र या राज्य सरकार दे सकती है