नई दिल्ली : मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है, 21 नवंबर यानी कल रात से यह नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, CM शिवराज ने कहा है कि 21 नवंबर से अगले आदेश तक हर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा, यह कर्फ्यू राज्य के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम जिलों में लगाया गया है, जो लोग आवश्यक सेवाओं के लिए सर्विस करते हैं या फैक्टरियों में काम करते हैं उन्हें इस कर्फ्यू से छूट मिलेगी.
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शिवराज सरकार ने कहा प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी जिले या शहर क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, अंतर्राज्यीय और अंतरजिला परिवहन लगातार और बिना बाधित हुए चलेगा.
अधिक संक्रमण के पांच जिलों में 21 नवंबर से अगले आदेश तक हर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, नागरिक अति आवश्यक होने पर इस अवधि में परिवहन कर सकेंगे.
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सरकार का फैसला है कि औद्योगिक मजदूरों के आवागमन और ट्रकों के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी, कक्षा 1 से 8 तक के समस्त स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे.
कक्षा 9 से 12 के स्कूली छात्र-छात्राएं और कॉलेज के छात्र-छात्राएं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्कूल कॉलेज आ-जा सकेंगे, फेस मास्क का उपयोग पब्लिक प्लेस में समस्त नागरिक करें, इसका सख्ती से पालन कराया जाए.
प्रदेश के समस्त जिलों में 21 नवंबर से जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक आयोजित कर 22 नवंबर तक जिला कलेक्टर सुझाव सरकार को भेजेंगे, क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठकों में विवाह, सामाजिक कार्यक्रमों आदि में उपस्थिति की अधिकतम सीमा तय की जाए, जिलों में कौन कौन से कंटेन्मेंट जोन बनाए जाएं, इन बैठकों में तय होगा.
रात्रिकालीन कर्फ्यू के फैसले से पहले CM ने अधिकारियों से चर्चा की, अधिक संक्रमित शहरों में लॉकडाउन के बारे में चर्चा की गई, इस बारे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लग रहा, लेकिन आखिरी फैसला सीएम के साथ बैठक के बाद किया जाएगा.
कोरोना से बचाव के लिए आज नई गाइडलाइन जारी हो सकती है, इसमें बाजार खोलने-बंद करने का नया समय तय किया जा सकता है.