कठुआ गैंगरेप केस में पंजाब की पठानकोट अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है।
दोषी करार दिए गए 6 दोषियों के नाम सांझी राम, दीपक खजूरिया, आनंद दत्ता, तिलक राज, सुरेंद्र और प्रवेश हैं। मामले में दोषी ठहराए गए 6 आरोपियों में से 4 पुलिसकर्मी हैं। सांझी राम ग्राम प्रधान था। दीपक खजूरिया विशेष पुलिस अधिकारी था। तिलक राज हेड कांस्टेबल है और आनंद दत्ता एसआई है। फैसले को देखते हुए अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। कड़ी सुरक्षा में आरोपियों को अदालत लाया गया था।
जम्मू के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। बच्ची अपने घर से 10 जनवरी को लापता हुई थी और उसका शव एक हफ्ते बाद इलाके में मिला था। इस मामले को लेकर देश भर में विरोध-प्रदर्शन हुए थे।
मासूम बच्ची का शव एक हफ्ते बाद 17 जनवरी को जंगल में मिली थी। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला था कि बच्ची के साथ कई बार कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार हुआ है और पत्थरों से मारकर उसकी हत्या की गई है। उसके बाद बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या पर देशभर में काफी बवाल मचा था।
पुलिस की चार्जशीट मुताबिक, बच्ची को 10 जनवरी 2018 को अगवा कर उसे मंदिर में बंधक रखा गया था। इस दौरान मासूम बच्ची को नशे की हालत आरोपियों ने उसके साथ बार-बार रेप किया था, फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। चार्जशीट सामने आने के बाद प्रदेश में तनाव बढ़ गया था।
इस मामले में कठुआ में जब वकीलों ने क्राइम ब्रांच के अफसरों को चार्जशीट नहीं दाखिल करने दी तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई राज्य से बाहर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक जून 2018 से इस मामले की दैनिक आधार पर सुनवाई कठुआ से तीस किलोमीटर दूर पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट जिले में शुरू हुई।
कोर्ट ने 8 आरोपियों में से 7 के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किए थे। किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।