नई दिल्ली : नाबा’लिक छात्रा से दुष्क’र्म मामले में जीवन की आखिरी सांस तक जेल में सजा काट रहे आसाराम की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी,
आसाराम के वकील प्रदीप चौधरी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पैरवी करने के लिए दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आने वाले थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए.
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इस मामले में सुनवाई आगे बढ़ाने की प्रार्थना की गई थी जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले में आगामी 8 मार्च को निर्धारित की है, आज राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश देवेंद्र कच्छवाह की खंडपीठ में सुनवाई होनी थी.
वकील प्रदीप चौधरी ने कोर्ट से प्रार्थना करते हुए बताया कि इस मामले में पैरवी करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आने वाले थे, लेकिन वे किसी कारणवश आ नहीं पाए, इसके चलते मामले में आगे तारीख दी जाए.
आज आसाराम का मामला मुख्य वाद सूची में क्रम संख्या छह पर सूचीबद्ध था, इसके अलावा मामले में आरोपी सुचिता उर्फ शिल्पी तथा आसाराम का रसोईया प्रकाश चंद्र और प्रकाश की याचिका पर भी सुनवाई होनी थी.
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अपने ही गुरुकुल की छात्रा के साथ यौ’न उत्पी’ड़न के मामले में आसाराम को जोधपुर SC-ST कोर्ट के तत्कालीन जज मधुसूदन शर्मा की कोर्ट ने जीवन के आखिरी सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई थी.
इसके खिलाफ आसाराम ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका पेश करते हुए उक्त फैसले को चुनौती दी है, इस मामले में आज हाईकोर्ट खंडपीठ में सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई.