लखनऊ (यूपी): कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामला सुलझने तक छात्रों को कोई भी ऐसा कपड़ा, चाहे हिजाब हो या भगवा स्कार्फ, नहीं पहनना चाहिए जो लोगों को भड़काए।
सुनवाई कर रही बेंच के अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि हम संस्थान खोलने का आदेश देंगे, सब शांति बनाए रखें, जब तक हम मामला सुन रहे हैं, तब तक छात्र धार्मिक वस्त्र पहनने पर ज़ोर न दें, सोमवार को अगली सुनवाई होगी।
राज्य के उडुपी जिले के सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाली कुछ मुस्लिम छात्राओं ने उनके हिजाब पहनकर कक्षाएं लेने से रोकने के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने मामले पर गौर करने के लिए बुधवार को एक पूर्ण पीठ का गठन किया था।
जस्टिस अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे एम खाजी इस पीठ का हिस्सा हैं, कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी उच्च विद्यालयों और कॉलेज को 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया था।
कोर्ट की टिप्पणी के बाद कर्नाटक सरकार में मंत्री बी,सी, नागेश ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होगी, मामले में हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा, उन्होंने कहा कि स्कूल खोले जाने चाहिए।
अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, जब कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है तो अधिनियम की अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक संस्थान को अपनी ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार है, उसी के अनुसार स्कूल चलने चाहिए।