नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दो साल से बंद पड़ी निजामुद्दीन मरकज मस्जिद को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है, हाईकोर्ट ने शब-ए-बारात को देखते हुए शर्तों के साथ निजामुद्दीन मरकज की तीन मंजिलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है, जिससे यहां नमाज अदा कर सकें, निजामुद्दीन मरकज मस्जिद को तब्लीगी जमात में कोरोना संक्रमित मिलने पर मार्च 2020 में बंद कर दिया था।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली पुलिस के एक मंजिल पर 100 लोगों की सीमा के प्रतिबंध को भी हटा दिया है, हाईकोर्ट कहा कि मस्जिद का प्रबंधन इस बात का खास ध्यान रखेगा कि मस्जिद में एंट्री करने वाला व्यक्ति कोविड-19 प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहा है या नहीं।
दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दिए गए एप्लीकेशन में शब ए बारात को देखते हुए 15 मार्च 2022 को दिल्ली पुलिस ने नमाज अदा करने के लिए मरकज को फिर से खोलने की छूट दी थी, हालांकि बोर्ड द्वारा दिए गए इस एप्लीकेशन में SHO निजामुद्दीन ने शर्तें लगाते हुए कहा था कि अधिकतम 100 लोग ही मरकज में एक साथ एंट्री कर सकते हैं।