नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट से हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ओपी चौटाला को 1 हफ्तेकी पैरोल दे दी है। चौटाला ने 18 जुलाई अपने पोते अर्जुन के सगाई समारोह में शामिल होने के लिए 4 सप्ताह की पैरौल मांगी थी लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज करते हुए केवल एक हफ्ते की पैरोल दी है। हाईकोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर चौटाला को जमानत दे दी है और कहा है कि वे जेल के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे।
बता दें, शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की सजा काट रहे पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बढ़ती उम्र और दिव्यांगता के चलते समय से पूर्व सजा माफ करने की अर्जी लगा चुके हैं। हाई कोर्ट ने इस याचिका के निपटारे के लिए दिल्ली सरकार को आदेश दिए थे, मगर यह याचिका दिल्ली सरकार के विचाराधीन है।
हालांकि फिलहाल हाईकोर्ट ने चौटाला को थोड़ी राहत जरूर मिली है। कम से कम वो अपने पोते की सगाई में अब शामिल हो सकते हैं। ओपी चौटाला को इसी साल मई महीने में 14 दिन की पैरोल मिली थी। पैरोल खत्म होने के बाद वह फिर से जेल में चले गए थे। इसके बाद अब उन्होंने पोते की सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाया खटखटाया था। चौटाला को दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2015 में आय से एक मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। तभी से वह तिहाड़ में बंद हैं।
शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के सेल से तिहाड़ जेल के अधिकारियों को औचक निरीक्षण के दौरान पिछले महीने मोबाइल फोन समेत कई चीजें बरामद की थी। हालांकि इस सामन की जिम्मेदारी उसी सेल में बंद रमेश नाम के एक कैदी ने ली थी। तिहाड़ जेल के अधिकारियों की ओर कहा गया था कि जेल के अंदर कई सेल का औचक निरीक्षण किया गया था। जिसके बाद ये घटना सामने आई थी।