नई दिल्ली : रॉबर्ट वाड्रा के मामले में आज ईडी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई समय की कमी के चलते टल गई, ईडी ने इस मामले में आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए राजस्थान HC से अनुमति मांगी थी.
इस प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन समय अभाव के चलते कहीं न कहीं एक बार फिर वाड्रा व अन्य आरोपियों को राहत मिली है.
ये भी पढ़ें : Sapna Choudhary ने बेटे के नाम को रखा है बेहद सीक्रेट
HC के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी कोर्ट की मुख्य वाद सूची में वाद संख्या 86 व 87 पर महेश नागर व स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की विविध अपराधी याचिका 482 विचाराधीन थी, इन दोनों याचिका में ईडी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पेश था.
स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड तथा महेश नागर की ओर से दायर विविध अपराधी की याचिका पर हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट में समय अभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पाई.
ईडी की ओर से मामले में एएसजी राजदीपक रस्तोगी व एएएसजी भानु प्रताप बोहरा ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्थान HC से रॉबर्ट वाड्रा तथा अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की अनुमति मांगी थी.
इस प्रार्थना पत्र पर सोमवार को HC में सुनवाई समय अभाव के चलते नहीं हो पाई, सुनवाई के दौरान वाड्रा की ओर से SC के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी जहां दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखने वाले थे.
वहीं अधिवक्ता कुलदीप माथुर HC में मौजूद थे, ईडी की ओर से एएसी राजदीपक रस्तोगी जयपुर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखने वाले थे, वहीं एएएसजी भानु प्रताप बोहरा कोर्ट में मौजूद थे.
ये भी पढ़ें : लव जिहाद कानून की आड़ में एक ही समुदाय को बनाया जा रहा है निशाना : मौलाना अरशद मदनी
मामले में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड की ओर से तथा महेश नागर की ओर से हाईकोर्ट में दो अलग-अलग विविध अपराधिक याचिका 482 पेश कर ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
जिस पर HC ने दोनों याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी.