नई दिल्ली : देश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने एक दिसंबर से लागू होने वाली अनलॉक प्रक्रिया के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं.
दिशानिर्देशों का मुख्य फोकस कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ हासिल किए गए पर्याप्त लाभ को बढ़ाना है, इसके अलावा कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बढ़ते नए मामलों को ध्यान में रखते हुए त्यौहारों के मौसम और सर्दियों की शुरुआत में यह जोर दिया गया है.
महामारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए सावधानी बनाए रखने और निर्धारित रणनीति का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है.
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एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों/एसओपी की निगरानी, नियंत्रण और सख्त से नियमों के पालन पर ध्यान केंद्रित किया गया.
जिला, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया गया है, इसके साथ ही बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए केंद्र शासित राज्य अपने आकलन के आधार पर स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं.
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को सूक्ष्म स्तर पर गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए डेमोकेशनऑफ ज़ोन सुनिश्चित करने के लिए.
कंटोंमेंट ज़ोन की सूची संबंधित जिला कलेक्टरों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वेबसाइटों पर डाली की जाएगी और यह सूची गृह मंत्रालय के साथ साझा की जाएगी.
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इन क्षेत्रों में चिकित्सा आपात स्थिति, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति होगी, जबकि बाहर के लोगों की आवाजाही नहीं होगी, गठित निगरानी टीमों द्वारा घर-घर निगरानी की जाएगी.
कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति को 14 दिनों के लिए क्वांरटीन रहना होगा और उसके संपर्क में आने वाले 80 प्रतिशत लोगों का 72 घंटे में पता लगाया जाएगा.
COVID-19 रोगियों को जल्द ही उपचार सुविधाओं/घर (घर क्वारंटीन दिशानिर्देशों को पूरा करने के अधीन) में सुनिश्चित किया जाएगा.
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें COVID-19 के उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए और फेस मास्क, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी.
फेस मास्क पहनने की मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उपयुक्त जुर्माना लगाने पर विचार कर सकते हैं. सार्वजनिक और कार्य स्थलों में फेस मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर भी कार्रवाई हो सकती है.
भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्वास्थ्य एक SOP जारी करेगा, जिसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा.
COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाएगा, ताकि COVID-19 उपयुक्त व्यवहार को लागू किया जा सके.