नई दिल्ली : किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले के आरोपी शांतुनु मुलुक और निकिता जैकब की अग्रिम जमानत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई.
कोर्ट ने शांतनु मुलुक और निकिता जैकब को अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी है, साथ ही कोर्ट ने 15 मार्च तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी है.
बता दें कि किसान आंदोलन को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए टूलकिट तैयार करने की आरोपी निकिता जैकब ने पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसपर मंगलवार को सुनवाई हुई.
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कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निकिता की अग्रिम जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए कहा था कि वो नौ मार्च तक अपना जवाब दाखिल कर दे.
निकिता के साथ इस मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि और शांतनु मुलुक को भी आरोपी बनाया गया है, वहीं दिशा रवि को इस मामले में जमानत मिल चुकी है जबकि शांतनु को नौ मार्च तक अंतरिम राहत मिली हुई थी, जिसकी अवधि अब बढ़ा दी गई है.
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पटियाला हाउस कोर्ट के जज धर्मेंद्र राणा की बेंच में दायर जमानत याचिका में निकिता ने कोर्ट में दलील रखते हुए कहा था कि मुंबई हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को उसको तीन हफ्ते के लिए राहत प्रदान की थी.
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ फर्जी तरीके से मामला दर्ज किया है और उन्होंने किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन नहीं किया है.