दिल्ली में कड़कड़डूमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी को आरोप-मुक्त घोषित कर दिया है।
कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए खालिद सैफी की पत्नी, नरगिस सैफी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ढाई साल बाद, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। आखिरकार, अच्छी खबर मिली है। हमने संविधान में विश्वास रखा और आज, हम बहुत खुश हैं। पुलिस के निराधार आरोप कोर्ट में झूठे साबित हुए।
दरअसल दिल्ली दंगों के सिलसिले में एक पुलिस कांस्टेबल के बयान पर उमर खालिद और खालिद सैफी पर केस दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 24 फरवरी 2020 में चांद बाग पुलिया के पास जमा एक बड़ी भीड़ ने पत्थरबाजी की थी। उस पत्थरबाजी के दौरान खालिद सैफी और उमर खालिद का नाम भी जोड़ा गया था। हालांकि कोर्ट ने पाया कि इन दोनों के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है, जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें इस केस में आरोप मुक्त कर दिया।