पूर्व PM राजीव गांधी की हत्या के मामले में सभी 6 दोषियों की रिहाई के मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि बीते 11 नवंबर को राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को देश की सर्वोच्च अदालत ने सजा पूरी होने से पहले ही रिहा करने का आदेश दिया था।
कांग्रेस ने कहा है कि वह राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए एक नया समीक्षा आवेदन दायर करेगी। कांग्रेस ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के दस दिन बाद फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाधी के हत्यारों की रिहाई को दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य करार दिया था।
कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान के बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी बताया। उन्होंने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चार सवाल पूछते हुए कहा है कि क्या केंद्र की भाजपा सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार याचिका देगी।
कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा अपराधियों की सजा में छूट की सिफारिश के आधार पर यह आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी के अलावा आर पी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार जेल से बाहर आ गए थे। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदुर में एक जनसभा के दौरान आत्मघाती बम विस्फोट में हत्या कर दी गई थी।