कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को बैन करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ कांग्रेस कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंची जहां हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट का आदेश खारिज कर दिया है। अब कॉपीराइट के मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा।
कांग्रेस ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए कहा, ‘बेंगलुरु की एक अदालत ने आईएनसी इंडिया और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। इस एकपक्षीय आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हम माननीय न्यायालय को धन्यवाद देते हैं और हम अदालत के निर्देशों का पालन करेंगे। हम आम जन के लिए लड़ते रहेंगे, उनकी आवाज़ बनते रहेंगे।’
बता दें कि बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक, आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान KGF Part-2 के गानों का इस्तेमाल किया गया। इस पर आपत्ति जताते हुए MTR Music co ने बेंगलुरु में FIR दर्ज करवाई थी। इस FIR में राहुल गांधी समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने कंपनी के आरोपों की जांच करते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने को कहा है साथ ही उनसे ट्विटर हैंडल पर इस्तेमाल किए गए तीनों वीडियोज के बारे में भी जानकारी मांगी है।