नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में गुरुवार को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। रोज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को चिदंबरम के वकील की उनको सीबीआई कस्टडी में ही रखने या घर पर नजरबंद रखने की दलील ना मानते हुए 19 सितंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार पी चिदंबरम की सीबीआई रिमांड आज (5 सितंबर) खत्म हो गई थी, जिसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया।
स्पेशल जज अजय कुमार कुहाड़ ने चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल की उस दलील को खारिज कर दिया कि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए। इससे पहले सीबीआई ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की, जबकि चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया था।
जेल में वेस्टर्न टॉयलेट व अलग सेल की मांग
चिदंबरम के वकील ने कोर्ट से जेल में अलग सेल की मांग की है। इसके अलावा चिदंबरम के लिए कोर्ट से तिहाड़ जेल में अलग वेस्टर्न टॉयलेट व किसी अन्य कैदी को भी साथ न रहने की मांग की गई है। इसके साथ ही जेल में चिदंबरम के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग भी की गई है।
वित्त मंत्री रहते हुए विदेशी निवेश की मंजूरी दी थी
आरोप है कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। जिन कंपनियों को फायदा हुआ, उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल-मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी हैं। इसमें सीबीआई ने 2017 में एफआईआर दर्ज की थी।