मध्य प्रदेश के झाबुआ विधानसभा सीट के उपचुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया को पाकिस्तान का प्रतिनिधि बताने वाले नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बयान को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन्हें आगे से ऐसा नहीं करने की नसीहत दी है। आयोग ने उनसे कहा है कि भविष्य में इस तरह की बयानबाजी न करें। चुनाव आयोग ने भार्गव को सभाओं, रोड शो और साक्षात्कार के दौरान संभलकर बोलने और इस तरह की बातें नहीं कहने का निर्देश दिया है।
इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता जे पी धनोपिया ने बताया कि बीजेपी नेता गोपाल भार्गव ने 30 सितंबर को में कांग्रेस उम्मीदवार को पाकिस्तान का प्रतिनिधि बताया था, जिसकी चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। उन्होंने कहा कि आयोग से शिकायत में भार्गव के झाबुआ में प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाए जाने की भी मांग की गई थी। धनोपिया ने बताया कि इस मामले में चुनाव आयोग ने भार्गव के बयान को आचार संहिता का उल्लंघन माना है।
भार्गव ने भाजपा के उम्मीदवार भानु भूरिया को हिंदूस्तानी और कांग्रेस के उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया को पाकिस्तान समर्थक करार देकर कहा था कि वोटर भाजपा को जिताए नहीं तो संदेश यह जाएगा की कांग्रेस जो कि लगातार पाकिस्तान की समर्थक है का प्रतिनिधि जीत गया।
चुनाव आयोग ने इस मामले में भार्गव को दोषी करार दिया। आयोग ने चेतावनी जारी की है कि भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो इसे सुनिश्चित किया जाए। साथ भार्गव को सलाह दी है कि वह आगामी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर वह रैली, रोड शो और साक्षात्कारों के दौरान आदर्श आचार संहिता का ख्याल रखें।