सपा नेता आजम खान को रामपुर सेशन कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने हेट स्पीच में दी गई सजा को चुनौती दी थी। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान उनकी अपील को खारिज कर दिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एमपी एमएलए सेशन कोर्ट आज़म खां के मामले पर सेशन कोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। आज़म खां की तरफ से पूर्व अपर महाधिवक्ता इमरान उल्लाह बहस की। उन्होंने पूर्व में दिए गए फैसले का हवाला दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सत्र अदालत को आदेश दिया था कि वह पहले आजम खान की अपील पर विचार करे। इसके बाद चुनाव आयोग को नतीजे के आधार पर 11 नवंबर को या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करनी थी। लेकिन अब सेशन्स कोर्ट से भी आजम को झटका लग गया है। ऐसे में रामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर भी स्थिति स्पष्ट बन सकती है।
इससे पहले आजम खान की विधायकी रद्द किए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने कहा था कि आजम खान को उचित मौका दिया जाना चाहिए था। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था, ‘उन्हें अयोग्य ठहराने की क्या जल्दी थी? आपको कम से कम उन्हें कुछ मोहलत देनी चाहिए थी।’ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रामपुर सेशन कोर्ट को आजम खान की अर्जी पर गुरुवार को ही सुनवाई कर विधायकी पर फैसला सुनाने का आदेश दिया था।