लखनऊ (यूपी) : मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने बताया है कि उनकी हालत अभी ठीक नहीं है और वे खाना नहीं खा पा रहे हैं.
तंजीन फातिमा ने बताया कि उनके मुंह में अल्सर हो गया है जिससे उन्हें खाना खाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही फेफड़ों में संक्रमण के चलते वे काफी कमजोर हो गए हैं, उनकी स्थिति काफी ख़राब है.
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इससे पहले अस्पताल प्रशासन ने बताया था कि पेशाब में तकलीफ होने पर डॉक्टरों को आज़म खान के शरीर में नली डालनी पड़ी थी, उन्हें प्रोस्टेट में दिक्कत आ गई थी जिसके बाद डॉक्टरों का कहा था कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है.
डॉक्टर्स ने बताया है कि कोरोना संक्रमण से उबर रहे आज़म को एक हफ्ते से ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं पड़ी है और उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है, मेदान्ता हॉस्पिटल के निदेशक डॉ, राकेश कपूर ने बताया कि आजम खान के संक्रमण में कमी आयी है, हालांकि उन्हें वार्ड में अभी भी विशेषज्ञ और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.
आजम खान के गुर्दे, फेफड़ों तथा अन्य हिस्सों में अभी भी संक्रमण बना हुआ है, हालांकि आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव हो चुकी है, पिछले महीने कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.
आज़म के किडनी संक्रमण में कमी आई है लेकिन यूरिन से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं, पेशाब करने में दिक्कत की वजह से उन्हें नली लगाई गई है, जांच की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर्स आगे इलाज से जुड़ा फैसला लेंगे.
बता दें कि आजम पिछले एक साल से भी अधिक समय से यूपी की सीतापुर की जेल में बंद हैं, यहां कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जेल में संक्रमित होने की वजह से उन्हें पहले आइसोलेशन और फिर 9 मई को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.
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इससे पहले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश जलनिगम नियुक्ति धांधली मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा सांसद आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दी थी, 25 अप्रैल 20218 को इस केस में आजम खान के खिलाफ लखनऊ के एसआईटी थाने में भारतीय दंड सहिंता की धारा 409, 420, 120बी और 201 के तहत केस दर्ज हुआ था.
कोर्ट ने अब उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जल निगम में 1,300 पदों पर नियुक्तियों से सम्बंधित धांधली के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई थी, जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश मोहम्मद आजम खान की याचिका पर दिया था.