नफरत भरा भाषण देने के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां को रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने सोमवार को नियमित यानी पक्की जमानत दे दी है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नफरत भरा भाषण देने के मामले में पिछली 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए अदालत ने खां को तीन साल की सजा सुनाई थी। उस वक्त उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई थी। इसी मामले में नियमित जमानत के लिए अदालत से अनुरोध किया गया था।
कोर्ट ने नफरती भाषण देने के मामले में उन्हें तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को आजम खां ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने आजम खां को 22 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी।
आजम खान के अधिवक्ता आजम विनोद शर्मा ने बताया कि आज रेगुलर बेल के लिए और अपील के लिए डेट पेंडिंग थी। इस बीच अपील के लिए जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिसमें 2 दिसंबर तारीख लग गई, जबकि अंतरिम जमानत को रेगुलर बेल में ग्रांट किया गया है। आजम खान पक्ष के अधिवक्ता जुबैर अहमद खान ने बताया कि दौरान ए अपील तक आजम खान बेल पर रहेंगे।
बता दें कि सपा ने आजम खान के करीबी आसिम रजा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। बीजेपी ने आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा हैं। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। इस सीट पर 5 दिसंबर 2022 को वोटिंग होंगे और 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे।