शिष्या से रेप के मामले में गुजरात के गांधीनगर की कोर्ट ने आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को सत्र न्यायालय डीके सोनी ने आसाराम को दोषी ठहराया था। आसाराम 2013 से जेल में बंद हैं। आसाराम को IPC की धारा 376 (2) (सी), 377 और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धारा में दोषी ठहराया गया है।
पीड़ित शिष्या ने 2013 में आसाराम समेत सात अन्य के खिलाफ अक्तूबर 2013 में FIR दर्ज कराई थी। एक दिन पहले कोर्ट ने इस मामले में अन्य छह आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए आसाराम पर आरोप तय किए थे और दोषी माना था। कोर्ट में आसाराम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। आसाराम फिलहाल जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है।
पिछले साल, बलात्कार पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि आसाराम और उनके एक समर्थक से उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ गाली-गलौज की गई और एक धमकी भरा लेटर भी उनके घर पर छोड़ा गया।
पीड़िता के पिता ने कहा था “आसाराम के एक अनुयायी ने 21 मार्च को मुझे गालियां देने के बाद हमारे घर पर एक धमकी भरा पत्र छोड़ा था। पत्र में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है और उस व्यक्ति ने उस पर अपना पता भी लिखा है।”