मुंबई, 15 दिसंबर ।मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपी सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हर शुक्रवार को मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी कार्यालय) में हाज़री देने के शर्त से राहत दे दी है।न्यायमूर्ति नितिन सांब्रे ने आर्यन द्वारा दायर एक याचिका पर जमानत की शर्त में संशोधन करने का निर्देश देने की मांग की, क्योंकि एनसीबी अब मामले की जांच नहीं कर रहा है।
उन्हें अब एसआईटी दिल्ली कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है,इसलिए एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने स्पष्ट किया कि आर्यन को निर्देश दिए जाने पर 72 घंटे के नोटिस पर एसआईटी दिल्ली के समक्ष पेश होना होगा।
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जहां तक मुंबई से बाहर यात्रा करने की स्थिति का सवाल है, अदालत ने कहा कि खान को पहले ही जांच अधिकारी को यात्रा कार्यक्रम जमा करना चाहिए था।
खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने आज कहा, “हम जमानत की शर्त ‘जे’ में संशोधन की मांग कर रहे हैं क्योंकि इस शर्त के तहत आर्यन को हर शुक्रवार को एनसीबी के सामने पेश होना पड़ता था लेकिन अब एनसीबी के साथ ऐसा नहीं है।”
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हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत देते हुए कहा था कि आर्यन को हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। आर्यन जमानत पर 5, 12, 19, 26 और 3 और 10 दिसंबर को एनसीबी के सामने पेश हुए।बता दें कि मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपी सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हर शुक्रवार को मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी कार्यालय) में हाज़री देने के शर्त से राहत दे दी है