इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया है। दरअसल, खुर्शीद ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में कांग्रेस नेता के खेद जताने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दर्ज मामले में अदालती कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है।
खुर्शीद द्वारा खेद व्यक्त करने के बाद कार्यवाही को रद्द कर दिया गया, उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को चोट पहुँचाने का नहीं था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने खुर्शीद द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।
याचिका के मुताबिक, यह बयान मजाकिया लहजे में दिया गया था जोकि ‘शहंशाह’ फिल्म का एक प्रसिद्ध ‘डायलॉग’ है और मुख्यमंत्री के प्रति निरादर के भाव से यह ‘डायलॉग’ नहीं बोला गया था। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सहित किसी भी व्यक्ति की भावना आहत करने का कोई इरादा नहीं था।
जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी क्षण भर में कोई व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से कुछ कह देता है और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा बयान देने के लिए पछताता है तो न्यायालय को इस मामले पर व्यापक विचार करना चाहिए और कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, मुख्यमंत्री के बयान के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में खुर्शीद ने टिप्पणी की थी, रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कथित तौर पर कहा था कि सलमान खुर्शीद बाटला हाउस आरोपियों से सहानुभूति रखते हैं।