केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा। दरअसल टेनी ने हत्या के मामले में उनको बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर सरकार की अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से प्रयागराज बेंच में ट्रांसफर करने की दरखास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज करते हुए ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। ध्यान रहे कि टेनी के बेटे आशीष पर किसानों की हत्या का आरोप है।
बेंच ने अपने आदेश में कहा, अगर वरिष्ठ वकील लखनऊ आने में असमर्थ हों तो उच्च न्यायालय उन्हें वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति देने के अनुरोध पर विचार कर सकता है।
अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ यह मामला साल 2000 का है, जब एक उभरते हुए छात्र नेता प्रभात गुप्ता की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री टेनी समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन 2004 में अजय मिश्रा को निचली अदालत ने बरी कर दिया था। उस आदेश को चुनौती देते हुए, यूपी सरकार ने वर्ष 2004 में उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। और मिश्रा ने उसी मामले की सुनवाई के लिए केस को इलाहाबाद बेंच को ट्रांसफर करने की अपील की थी।