कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने गुरुवार को अलग-अलग फैसला दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिकाओं को खारिज कर दिया तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक HC के फैसले को रद्द कर दिया। ऐसे में अब मामला बड़ी बेंच को भेजा जाएगा। इस फैसले का AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने स्वागत किया है।
बता दें कि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक सरकार के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन को सही ठहराया। लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब पहनने पर लगाई गई पाबंदी को गलत ठहराया है और कर्नाटक सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। अब ये मामला बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा।
इस फैसले पर ओवैसी ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से सहमति से हिजाब के पक्ष में फैसला आएगा। मगर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने अलग-अलग राय रखी है। उन्होंने कहा कि हम जजों का अधिकार है और हम उसका सम्मान करते हैं।
आगे ओवैसी ने कहा कि हिजाब को लेकर जस्टिस धूलिया ने जो कहा है मेरी नजर में वह सही है। ओवैसी ने जस्टिस धूलिया के चॉइस वाले बात का जिक्र किया। देश में किसी भी नागरिक के लिए उसकी चॉइस काफी अहम है। जस्टिस धूलिया ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में धूलिया साहब का फैसला बेहतरीन था।