वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद यूपी के मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर जिला कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, मथुरा में कोर्ट ने ईदगाह का सर्वे पूरा करने का आदेश दिया है। सीनियर डिवीजन कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए हुए ईदगाह का सर्वे कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है, इसके लिए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है कि वो कोर्ट के आदेश का पालन करें।
विगत आठ दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में दावा किया था। इसमें कहा कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर औरंगजेब द्वारा ईदगाह तैयार कराई गई थी।
वादी के वकील शैलेश दुबे ने बताया कि 8 दिसंबर को कोर्ट के समक्ष पूरा मामला रखा था। कोर्ट ने उसी दिन केस को दर्ज कर लिया था और अमीन को वास्तविक स्थिति का सर्वे करके नक्शे सहित रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में 22 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब 20 जनवरी तक विवादित स्थल का सर्वे करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी।
दरअसल, याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने अपने याचिका में में है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है।