नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है जो कोई दुर्घटना होने पर पीड़ितों की मदद करने की जगह उनके साथ सेल्फी लेते हैं। पुलिस अधिकारियों ने पाया है कि अधिकतर दुर्घटनाओं में लोग मदद करने की जगह पहले पीड़ित के साथ सेल्फी लेते दिखते हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाओं को बढ़ता देख ये फैसला लिया है। इसके चलते ट्रैफिक जाम हो जाता है और एंबुलेंस व अन्य मदद को पहुंचने में देरी होती है।
पुलिस विभाग ने फैसला किया है कि आगे से इस तरह की हरकत करने वालों पर धारा 122 और 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 122 के तहत सड़क पर गलत तरीके से अपने वाहन को पार्क करना अपराध माना जाता है। धारा 177 में कहा गया है कि जो कोई भी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, पहले अपराध के लिए दंडनीय होगा, जो कि 100 रुपये तक हो सकता है, और जुर्माना के साथ किसी भी दूसरे या बाद के अपराध के लिए जो 300 रुपये तक बढ़ सकता है।