रामपुर: समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी है। कोर्ट ने पाया कि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान अब्दुल्ला की उम्र 25 वर्ष नहीं थी, उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ा था।
अब्दुल्ला के निर्वाचन पर दी गई अर्जी में बीएसपी नेता ने कहा था कि वर्ष 2017 में चुनाव के वक्त आजम खान के बेटे न्यूनतम निर्धारित उम्र 25 वर्ष के नहीं थे। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी डॉक्युमेंट्स दाखिल किए थे और झूठा हलफनामा दाखिल किया था। काजिम अली की ओर से दायर की गई अर्जी में अब्दुल्ला आजम की 10वीं क्लास की मार्कशीट के साथ कई अहम दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि को आधार बनाया गया था।
कोर्ट ने कहा है कि हाईस्कूल के फार्म में अब्दुल्ला आजम की जन्म तारीख एक जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि उनकी मां तंजीन फातिमा का कहना है कि यह तारीख सही नहीं है। उनके बेटे का जन्म क्वींस मैरी हॉस्पिटल लखनऊ में 30 सितंबर 1990 को हुआ था, जो नगर निगम लखनऊ में दर्ज है।
रामपुर से भी बना था जन्म प्रमाण पत्र
अब्दुल्ला का जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका परिषद ने 28 जून 2012 मे जारी किया था। तब उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दिखाई गई थी और जन्म स्थान, घेर मीर बाज खां जेल रोड रामपुर दिखाया गया था। इसके बाद 30 सितंबर 1990 में लखनऊ के क्वीन मेरी हॉस्पिटल में अब्दुल्ला का जन्म दिखाया गया। तब पता चार कालिदास मार्ग लिखा गया था, जो आजम खां को मंत्री रहते आवंटित था।