नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायक मनोज कुमार को साल 2013 के एक मामले में 3 महीने की सजा सुनाई है। हालांकि, उन्हें इन केस में तुरंत जमानत भी मिल गई। इसके अलावा कोर्ट ने मनोज कुमार के उपर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला वर्ष 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल्याणपुरी थाने में दर्ज कराया गया था। अदालत ने 4 जून के अपने एक फैसले में मनोज कुमार को दोषी ठहराया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कुमार को लोक सेवक को सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने में बाधा पहुंचाने और मतदान केंद्र के निकट अव्यवस्था फैलाने का दोषी पाया। अदालत ने 4 जून के अपने एक फैसले में मनोज कुमार को दोषी ठहराया था। इस मामले में मनोज को 3 महीने की सजा दी थी, हालांकि 10 हजार रुपये की जमानत देने पर उन्हें जेल जाने से राहत मिल गई। अभी तक आम आदमी पार्टी या दोषी विधायक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
राउज एवेन्यू की एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कुमार को लोक सेवक को सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने में बाधा पहुंचाने और मतदान केंद्र के निकट अव्यवस्था फैलाने का दोषी पाया। अदलात ने चुनाव केंद्र में माहौल खराब करने की धाराओं में 4 जून को दोषी करार दिया था। कुमार पर आरोप था कि साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में एमसीडी स्कूल के मुख्य द्वार पर 50 लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया जिससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा।
2013 के चुनाव के दौरान मनोज कुमार की अगुवाई में 50 से ज्यादा आप कार्यकर्ताओं के एमसीडी स्कूल के गेट पर हंगामा किया था।इससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था। इन लोगों ने स्कूल का मेन गेट भी बंद कर दिया था, जिससे पुलिसकर्मी व चुनाव में लगा स्टाफ भी अंदर बंद हो गया।पुलिस के मुताबिक, मतदान समाप्त होने के बाद दोषियों मतपेटियों को बाहर नहीं लेकर जाने देने की बात कहते हुए गेट बंद कराकर उसके सामने बैठ गया। इसके बाद मतपेटियों को दूसरे रास्ते से बाहर निकाला गया था।