राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में से जुड़े मामले में ओखला से आप के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं, अमानतुल्लाह खान को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने इस बाबत आदेश पारित किया। उन्होंने अमानतुल्लाह खान की जमानत पर सुनवाई मंगलवार के लिए तय की।
FIR के अनुसार, अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए,सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन CEO ने स्पष्ट रूप से एक बयान दिया था और इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ एक ज्ञापन जारी किया था।
शीर्ष अधिकारियों के अनुसार, अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का भी कथित रूप से दुरुपयोग किया है जिसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान शामिल है। चार स्थानों पर एसीबी की छापेमारी के दौरान 24 लाख रुपये नकद बरामद किए गए और दो अवैध और बिना लाइसेंस के हथियार, कारतूस जब्त किया गया।
इससे पहले, 21 सितंबर को अदालत ने खान की हिरासत में पूछताछ की अवधि पांच दिन के लिए बढ़ा दी थी। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 16 सितंबर को खान के परिसरों पर छापेमारी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था।