दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर अनियमितता के मामले में ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज यानी बुधवार को बड़ी राहत दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी। अमानतुल्लाह खान को ₹100000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है।
अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (किसी सरकारी सेवक या बैंक, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वास भंग) के लिए सभी सामग्री गायब है और अभियोजन ने ‘‘अपनी मर्जी से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष (खान) को निशाना बनाया।’’
कोर्ट में रिमांड की सुनवाई के दौरान एसीबी ने दलील दी थी कि उत्तराखंड में जो संपत्ति बनाई गई है, उस पर पूछताछ करनी है। वहीं कुछ पैसा देश से बाहर भी भेजा गया है। साथ ही ऐसी कई डायरियां मिली हैं, जिसमें पैसों के लेनदेन के बारे में कहा गया है। वहीं इनके साथी लड्डन को भी गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने कोर्ट को बताया किहमारे पास सबूत है कि किस तरह से एक स्कूल को दुकानों में तब्दील कर दिया गया और पैसा बनाया गया।