नैनीताल 07 दिसंबर। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित मुफ्ती बिजली गारंटी योजना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।मामले की सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
इस मुद्दे को देहरादून नगर विकास समाजसेवी संजय जैन ने चुनौती दी है।
इस मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कोटल को पार्टी बनाया गया है.
कोर्ट ने अभी तक श्री कोटियाल को नोटिस जारी नहीं किया है।याचिकाकर्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य की जनता के लिए मुफ्त बिजली गारंटी योजना जारी की है जिसके तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया है।
ये भी देखें:प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण इस महीने तक जारी रहेगा
योजना के तहत लोगों को गारंटी कार्ड जारी किए जा रहे हैं।याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी का यह कदम असंवैधानिक है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का स्पष्ट उल्लंघन है।साथ ही कहा गया है कि यह मॉडल भी आचार संहिता का उल्लंघन है और भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है.याचिकाकर्ता ने आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली गारंटी योजना को बंद करने की मांग की है।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी द्वारा इस योजना के लिए लोगों का पंजीकरण गलत है।मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की बेंच में हुई।दूसरी ओर, राज्य चुनाव आयोग द्वारा याचिका की वैधता पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि राज्य में अभी तक आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुई है और आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया है।
ये भी देखें:श्रीकृष्ण मंदिर को लेकर UP सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का बयान, कहा- ‘मथुरा में नहीं तो क्या लाहौर में बनेगा
यह राज्य चुनाव आयोग के बजाय केंद्रीय चुनाव आयोग का मामला है।अदालत ने फिर सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तारीख तय की