इलाहबाद: गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज और अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से पिछले साल हुई कई बच्चों की मौत के मामले में जेल में बंद डॉ कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। डॉ कफील खान को 2 सितंबर 2017 को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 409, 308 और 120 बी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।
इन आरोपों में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। खान के परिवार ने जमानत को लेकर पिछले सात महीनों में छह अलग-अलग बार याचिकाएं दी थीं। कफील की जमानत को लेकर पुर्व में दी गई याचिका विशेष न्यायाधीश (प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट) के कोर्ट समेत अन्य निचले कोर्ट में खारिज कर दी गई थीं।
ऐसे में उनके परिजन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। डॉ.कफील चिट्ठी ने कहा, “मुझे 10 अगस्त की रात वॉट्सएप पर ऑक्सीजन खत्म होने की सूचना मिली। मैंने इसके बाद वही किया जो किसी डॉक्टर, पिता व देश के जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए। मैंने उन मासूमों को बचाने का पूरा प्रयास किया था। फोन कर ऑक्सीजन लाने के लिए कहा। मैंने इसके अलावा अपने वरिष्ठों को भी इस नाजुक हालत से रू-ब-रू कराया था।” ग़ौरतलब है कि कफील ने एक सप्ताह पहले जेल से 10 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने इसके जरिए दावा किया था कि बड़े स्तर पर प्रशासनिक नाकामी के कारण उन्हें निशाना बनाया गया।